उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के गुरदहा गांव में 18 दिसंबर 2023 को 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के साथ ही उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के साथ ही जातिसूचक लफ्जों से बेइज्जत करने के मामले में पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर मौदहा कोतवाली में गांव के ही लालू यादव उर्फ लक्ष्मीनारायन पुत्र बिन्द्रावन के खिलाफ मु०अ०सं०-514/2023 धारा-376,504,506 आईपीसी सहित 4 पॉक्सो व धारा 3(2)5, 3(2)5ए, 3(1)द/ध एससी/एसटी के तहत दर्ज किया गया था। वहीं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पॉक्सो अदालत के स्कॉलर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम लालू यादव उर्फ लक्ष्मीनारायण को गुनाहगार मानते हुए 20 साल की सख्त सजा के साथ ही सुनाया अट्ठारह हजार का जुर्माना। जबकि मामले की जांच पूरी करते हुए तत्कालीन सीओ श्रीयश त्रिपाठी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, वहीं अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुए एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने मुल्जिम को सख्त सजा देने की मांग की थी।