उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के  बिंवार थाना क्षेत्र के छानी खुर्द में 12 जनवरी 2022 को गांव के ही मोहन सिंह पुत्र सुधाकर सिंह ने 17 साल की छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित छात्रा के पिता ने तहरीर देकर बिंवार पुलिस से मुल्जिम मोहन सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।पुलिस ने तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-07/2022, धारा-363, 366, 376 आईपीसी सहित 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत स्पेशल पॉक्सो अदालत के स्कॉलर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम मोहन सिंह को गुनाहगार मानते हुए धारा-363, 366 आईपीसी सहित 4 पॉक्सो के तहत 20 साल की सख्त सजा के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। मामले की जांच एसआई अनुग्रह नारायण ने पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने दमदार पैरवी करते हुए मुल्जिम को सख्त सजा देने की मांग की थी।