**रिपोर्ट** सैय्यद जावेद अख्तर**
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के राठ में 6 अप्रैल 2018 को नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले गुनाहगार को 14 साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ 18 हजार का जुर्माना। पीड़ित नाबालिग छात्रा के साथ हुई सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलने पर नाबालिग छात्रा के पिता ने राठ कोतवाली पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा था कि मुस्कुरा के भैंसाय गांव निवासी मुल्जिम उसकी नाबालिग बेटी को अगवाकर पहले कानपुर ले गया था, और फिर बाद में उसे कुछ दिन महोबा में रक्खा गया था, तहरीर में पिता ने छात्रा को बरामद करने के साथ ही मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुये मुस्कुरा के भैंसाय गांव निवासी शिवकुमार पुत्र बाबुलाल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या-133/2018 धारा-363,366,376 आईपीसी सहित 4 पोक्सो के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही छात्रा और मुल्जिम को बरामद करने के बाद अदालत में पेश किया गया था। जबकि छात्रा का मेडिकल कराने के साथ ही 164 के बयान भी दर्ज करायें थे। वहीं आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पॉक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम शिवकुमार को धारा-363,366,376 आई पी सी 4 पोक्सो के तहत गुनाहगार मानते हुये 14 साल की सख्त सजा के साथ ही 18 हजार का जुर्माना सुनाया। जबकि मामले की जांच तत्कालीन एस आई भारत यादव ने पूरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल करदी थी, वहीं अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने अदालत से मुल्जिम को सख्त सजा देने की मांग की थी।

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