रिपोर्ट***सैय्यद जावेद अखतर***


उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के कुरारा में 27 जुलाई 2017 को 16 साल की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगार को बीस साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ 18 हजार का जुर्माना। वारदात की जानकारी मिलने पर पीड़ित छात्रा की बहन ने कुरारा थाने में तहरीर देकर मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस ने कण्डौर गांव के रहने वाले मुल्जिम सुलेमान खां पुत्र सुभानी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या --123/2017 धारा-363,366,376 आईपीसी सहित 4 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पाक्सो अदालत के सकालर जज ने मुल्जिम को गुनाहगार मानते हुये बीस साल की सख्त सजा के साथ ही 18 हजार का जुर्माना सुनाया। मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर  अशोक  कुमार सिंह ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी  रुद्र प्रताप सिंह ने मुल्जिम को सख्त सजा देने की मांग की थी।