रिपोर्ट** सैय्यद जावेद अख्तर**
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के मुस्करा के गहरौली गांव में 26 अक्टूबर 2022 को उस वख्त हड़कंप मच गया, जब गांव के ही चार युवकों ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात की जानकारी मिलने पर पीड़ित छात्रा के पिता ने मुस्कुरा पुलिस को जितेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र बृजेन्द्र ,अनिल पुत्र अशोक, पुन्नू उर्फ धर्मेन्द्र लोधी पुत्र खलक सिंह, कैलाश पुत्र दुर्गा प्रसाद, मनोज पुत्र रामकुमार के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्यवाही किये जाने की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस ने पांचों युवकों के खिलाफ मु0अ0सं0-128/2022 धारा-363,376डीए,324,450 भा0द0सं0 व 6 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया था। जबकि अदालत में चली सुनवाई के दौरान पांचवें मुल्जिम मनोज की मौत हो गई थी, वहीं आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पाक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने वारदात को अंजाम देने वाले चारों युवकों को 363,376डीए,324,450 आईपीसी के तहत गुनहगार मानते हुये उम्रकैद की सज़ा के साथ ही सुनाया 82 हजार का जुर्माना। मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर विनोद कुमार ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने अदालत से चारों मुल्जिमों को सख्त सजा देने की मांग की थी।

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