बाईट--1- वन्दना अग्रवाल सचिव डिस्ट्रिक्ट लीगल          सर्विस अथारिटी***




       बाईट--2--वन्दना अग्रवाल सचिव डिस्ट्रिक्ट लीगल      सर्विस अथारिटी***


बाईट---3---वन्दना अग्रवाल सचिव डिस्ट्रिक्ट लीगल      सर्विस अथारिटी***


रिपोर्ट*** सैय्यद जावेद अख्तर***


उत्तर प्रदेश के हमीरपुर  डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी के अध्यक्ष जिला जज मनोज कुमार राय की देखरेख और अगुवाई में 12 सितंबर को सम्पन्न होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सिविल जज सीनियर डिवीजन वन्दना अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुये कहा कि लोक अदालत का असल मकसद और मोटो यही है कि ज्यादा से ज्यादा वादकारी इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाकर आसान और मौके पर इंसाफ पाकर पैसे के बेजा खर्च और वख्त की बर्बादी से बचें। सचिव वन्दना अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत मामलों के फौरन, आसान और आपसी मर्जी से निपटारे का दमदार जरिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक, वैवाहिक मामले, दीवानी मामले, राजस्व से जुड़े मामले, बिजली और पानी के गलत बिलों के मामले, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक से जुड़े लेन-देन के मामले। मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामलों के साथ ही माफ किये जाने लायक मामलों सहित  लोक अदालत में निपटने लायक मामलों का आपसी सुलह और समझौते के बिना पर निपटारा किया जाएगा।  साथ ही प्री-लिटिगेशन लेबल के ऐसे मामलों को भी लोक अदालत के जरिये से निपटाया  जायेगा, जो इसके लिये जायज हैं।

सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला जजी मीटिंग हाल के साथ ही  राठ, मौदहा और सरीला में भी किया जायेगा, जिस्से जिले के दूर दराज इलाकों से आने वाले वादकारियों के मामलों के निपटारे की सहूलियत मिल सके